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A case was registered under POCSO : सिरंजनी के एक गुंडे के खिलाफ पोक्सो के तहत मामला दर्ज; हिमायतनगर पुलिस ने किया गिरफ्तार

नांदेड़| जिले के हिमायतनगर तालुका के एक गांव सिरंजनी में स्कूल से घर जा रही एक नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में सिरंजनी के एक गुंडे के खिलाफ हिमायतनगर पुलिस स्टेशन में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) के तहत मामला दर्ज किया गया है और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना ने महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा का मुद्दा उठा दिया है।

इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट यह है कि नांदेड़ जिले के हिमायतनगर तालुका के एक गांव सिरंजनी में जिला परिषद प्राथमिक विद्यालय में कक्षा दो की छात्रा, आठ वर्षीय लड़की को, सोमवार 3 मार्च को, जब वह स्कूल से घर लौट रही थी, तबी धम्मपाल राजू येरेकर नामक एक गांव के गुंडे ने सड़क पर रोक लिया। उसने उसके शरीर पर हाथ रखा, उसकी पैंट उतार दी और उसके पीछे हाथ घुमाते हुए अश्लील इशारे करने लगा। अचानक हुई इस घटना से घबराई पीड़ित छात्रा चीखने-चिल्लाने लगी।

पीड़िता नाबालिग छात्रा की चीखें सुनकर उसकी 12 वर्षीय बड़ी बहन, जो उसी स्कूल में कक्षा 7 में पढ़ती है, दौड़कर आई। जब उसने अपनी छोटी बहन को धम्मपाल राजू येरेकर के चंगुल से छुड़ाने की कोशिश की तो उसने उसे भी जबरदस्ती धमकाया। दोनों की चीखें सुनकर धम्मपाल येरेकर ने गांव के कुछ लोगों को दौड़ते हुए आते देखा तो वह वहां से भाग गया।

घर पहुंचकर दोनों भयभीत स्कूली छात्राओं ने अपनी मां को पूरी घटना बताई। उसकी मां ने मंगलवार को हिमायतनगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। उसकी मां की शिकायत के आधार पर हिमायतनगर पुलिस ने धम्मपाल राजू येरेकर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 74 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम की धारा 10 और 12 के तहत मामला दर्ज कर बुधवार को उसे गिरफ्तार कर लिया। घटना की आगे की जांच पुलिस अधीक्षक अविनाश कुमार के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक अमोल भगत द्वारा की जा रही है। महिलाओं और बच्चियों पर यौन उत्पीड़न की घटनाओं के कारण जहां राज्य में इस समय तनाव की स्थिति बनी हुई है, वहीं बाल यौन शोषण का एक और मामला दर्ज होने से महिला सुरक्षा का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है।

धम्मपाल के खिलाफ आठ दिन पहले ही छेड़छाड़ का मामला दर्ज
धम्मपाल राजू येरेकर का गुंडा है और उसके खिलाफ 24 फरवरी को सिरंजनी में एक महिला के घर में घुसकर छेड़छाड़ करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में भारतीय दंड संहिता की धारा 74, 333, 115 (2), 352, 351 (2) के तहत हिमायतनगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में पुलिस ने धम्मपाल राजू येरेकर को स्पष्टीकरण देने के बाद ही रिहा किया था। इसके बाद उसके खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। धम्मपाल की आपराधिक गतिविधियों के कारण सिरंजनी गांव की महिलाओं और लड़कियों में असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है और कई महिलाओं ने खेतों में काम पर जाना बंद कर दिया है।

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