मुंबई| मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता 1966 की धारा 220 में संशोधन को मंजूरी दी गई। जिससे अब जब्त की गई कृषि भूमि मूल मालिकों को वापस की जाएगी।

इस निर्णय से सरकारी बकाया के कारण नीलाम होकर सरकार के पास आई लगभग 4,849 एकड़ भूमि किसानों को वापस मिल सकेगी। वर्तमान कानून के अनुसार तकावी या समान बकाया न चुकाने के कारण जब्त की गई भूमि 12 वर्षों के भीतर बकाया और ब्याज के साथ चुकाने पर वापस मिल सकती थी, लेकिन इस अवधि के बाद भूमि वापस पाने का कोई प्रावधान नहीं था।

नए संशोधन के अनुसार अब वर्तमान बाजार मूल्य का 25 प्रतिशत जमा करने पर मूल भूस्वामी या उनके वारिस इन भूमियों को वापस पा सकेंगे। यह कानून विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों को राहत प्रदान करेगा। यह संशोधन विधेयक आगामी विधानमंडल सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा।

सरकारी कर्मचारियों के वेतन खातों के लिए मुंबई जिला बैंक को मंत्रिमंडल की मंजूरी
मुंबई: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में वर्ष २०२४-२०२५ के लिए सरकारी कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों के भुगतान हेतु मुंबई जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक में खाता खोलने की मंजूरी दी गई। इस निर्णय के अनुसार आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को वेतन वितरण के लिए बैंक खाता खोलने का अधिकार दिया गया है। साथ ही पेंशनभोगियों के व्यक्तिगत खाते तथा सरकारी निगमों एवं सार्वजनिक उपक्रमों के अतिरिक्त धन के निवेश के लिए बैंक को अधिकृत किया गया है।