हिमायतनगर, एम अनिलकुमार| बिना लाइसेंस और बिना प्राधिकरण के तेलंगाना राज्य की विभिन्न कंपनियों के उर्वरक बेचने वाले हिमायतनगर शहर के एक गोदाम पर छापेमारी कर उर्वरक और वाहन सहित कुल 12 लाख 59 हजार 472 रुपये का माल जब्त किया गया है। इस मामले में कृषि अधिकारी पंचायत समिति की शिकायत के आधार पर तेलंगाना राज्य के तीन और महाराष्ट्र के एक व्यक्ती के खिलाफ गुरुवार सुबह हिमायतनगर थाने में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

हिमायतनगर शहर तेलंगाना और विदर्भ राज्यों के मध्य में स्थित है। इसलिए पिछले कई वर्षों से तेलंगाना राज्य के कुछ लोग हिमायतनगर के एक स्थानीय व्यक्ति की मदद से हिमायतनगर शहर और तालुका क्षेत्रों में किसानों को उर्वरक बेच रहे हैं। स्थानीय पत्रकार समुदाय ने समाचार पत्रों के माध्यम से कई बार इस मामले को कृषि विभाग के ध्यान में लाने का प्रयास किया था। हालांकि, कृषि विभाग के अधिकारियों के लापरवाह रवैये के कारण अनाधिकृत, बिना लाइसेंस के खाद बेचने का बड़ा कारोबार चल रहा है। इस वर्ष भी ग्रामीण क्षेत्रों से ऐसी खबरें आईं कि खरीफ सीजन शुरू होने से पहले ही हिमायतनगर शहर के गोदामों में बड़ी मात्रा में उर्वरक का भंडारण और बिक्री की जा रही थी। हालांकि, संबंधित लोगों द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया गया और अंततः स्थानीय व्यापारिक समुदाय ने इस प्रकार की जानकारी कृषि विभाग को उपलब्ध कराई।

हिमायतनगर पंचायत समिति में कार्यरत गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी गंगाधर दत्ताराम भदेवाड़ को मिली गुप्त सूचना के आधार पर बुधवार 24 तारीख को शाम 7 बजे हिमायतनगर कृषि उत्पाद बाजार समिति, सरदार सॉ मिल के पास एक टिन शेड पर छापा मारा गया। ख़ुशी क्रॉप केयर कंपनी का खाद बेचते और भंडारण करते बोलेरो पिकअप क्रमांक MH26 – BE3295 में पाया गया। मौके पर मौजूद लोगों से जब पूछताछ की गई तो उनके पास उर्वरक बिक्री लाइसेंस, उत्पत्ति प्रमाण पत्र, कंपनी के जिम्मेदार व्यक्ति का नाम व अन्य दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे।

गोदाम से तेलंगाना राज्य में निर्मित 7 लाख 59 हजार 472 रुपए कीमत की खाद को अवैध रूप से व बिना लाइसेंस के 5 लाख रुपए कीमत की बोलेरो गाड़ी में भरकर ले जाया जा रहा था। गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक और कृषि अधिकारी गंगाधर दत्तराम भादेवाड द्वारा दर्ज की गई शिकायत के आधार पर, 4 व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिसमे 1) करुपल्ली वेंकन्ना, उम्र 42 वर्ष, निवासी मार्ली 1-375, चमकोनिबावी, गुरम पोडे मंडल, वाटिकोडे, नलगोंडा जिला, तेलंगाना, 2) प्रवीण वेंकैया अडेप्पु, उम्र 22 वर्ष, निवासी नलगोंडा, 3) मलेश सत्यनारायण बोडला, उम्र 35 वर्ष, निवासी हैदराबाद, 4) ख्वाजा नासिर ख्वाजा वज़ीर, उम्र 42 वर्ष, निवासी भोकर हल्लीमुक्कम हिमायतनगर, इन सभीपर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 7, 5, 19,(सी)-(|||) धारा-8(3) और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 (2) (ए), 7 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस इंस्पेक्टर अमोल भगत और उनके सहयोगी इस घटना की आगे की जांच कर रहे हैं।
ये लोग यहां किसी की मदद के बिना तेलंगाना राज्य से महाराष्ट्र के हिमायतनगर शहर और तालुका क्षेत्रों में बिना लाइसेंस के बड़ी मात्रा में उर्वरक बेचने की हिम्मत नहीं कर सकते। तो इस कारोबार के पीछे मास्टरमाइंड (सरगना) कौन है? स्थानीय कृषि व्यापारी संघ ने आशंका व्यक्त की है कि, इसकी जांच की जानी चाहिए। हालांकि इस प्रकार किसानों के साथ धोखाधड़ी करने वाले व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, लेकिन किसानों का मानना है कि इस कारोबार को संरक्षण देने वाले मास्टरमाइंड का पता लगाना जरूरी है। नांदेड़ के अधिकारी और स्थानीय कृषि व्यापारी देर रात तक हिमायतनगर पुलिस स्टेशन में डेरा डाले रहे। खाद्य अपमिश्रण अधिकारी की उपस्थिति में नमूनों का निरीक्षण किया गया तथा उन्हें परीक्षण के लिए भेज दिया गया। इसलिए अगले दिन हिमायतनगर पुलिस ने उर्वरक के अनधिकृत भंडारण के खिलाफ कार्रवाई की, और यह भी पता लगाना जरूरी है कि तालुका के कितने गांवों में अब तक यह उर्वरक बेचा गया है।
अनाधिकृत विक्रेताओं से बीज व खाद न खरीदें- जिला कृषि अधीक्षक अधिकारी
जिले में खरीफ सीजन शुरू हो गया है। कुछ स्थानों पर, अनाधिकृत बीज और उर्वरक विक्रेता गांव-गांव जाकर किसानों को अधिक आय का वादा करते हुए उन्हें बीज और उर्वरक बेचते हैं। हिमायतनगर में ऐसी स्थिति सामने आई है और यदि गांव के आसपास कोई अन्य अनधिकृत बीज और उर्वरक विक्रेता घूम रहे हैं, तो उनके बारे में संबंधित तालुका के तालुका कृषि अधिकारी, कृषि अधिकारी पंचायत समिति से संपर्क करना चाहिए और जाणकारी देणी चाहिये, जिला स्तर पर जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी, कृषि विकास अधिकारी, नांदेड़ के कार्यालयों से भी अपील की गई है।