हिमायतनगर, एम अनिलकुमार| हिमायतनगर पुलिस ने गुटखा की सामग्री के साथ बोलेरो कार को पकड़ा है, जिसे तेलंगाना राज्य से हिमायतनगर शहर में तालुका के जंगल के रस्ते से चोरी की सड़क के माध्यम से लाया जा रहा था। यह कार्रवाई 16 तारीख को सुबह के करीब ४ की गई है. इस कार्रवाई से अवैध कारोबार करने वाले गुटखा माफियाओं में हड़कंप मच गया है, जहां एक माफिया पर पुलिस ने कार्रवाई की है, वहीं अन्य गुटखा माफियाओं पर क्या कार्रवाई होगी, यह सवाल शहर के लोग पूछ रहे हैं।

हिमायतनगर शहर गुटखा के लिए मशहूर शहर बन गया है, राजनीतिक सपोर्ट के कारण गुटखा माफिया महाराष्ट्र राज्य द्वारा प्रतिबंधित गुटखा लाकर विदर्भ के कई मंडलों और गांवों में भेजकर कम समय में मालामाल हो रहे हैं. तेलंगाना से हिमायतनगर मार्ग गुटखा माफिया, राशन, गोतस्करी आदि सहित विभिन्न अवैध व्यवसायों के लिए प्रसिद्ध है। इस समय चुनावी गरमागरमी चल रही है, हिमायतनगर तेलंगणा बॉर्डर के वाशी चेक पोस्ट चुनावी आचारसंहिता के कारण ज्यांच हो राही है, इसलिये गुटखा माफियाद्वारा ब शहर में गुटखा आयात करने के लिए दस्तगीरवाड़ी, पवना होते हुए तेलंगाना जाने वाले चोर मार्ग का उपयोग कर रहे है।

हिमायतनगर शहर गुटखा का घर बन गया है, इसी तरह 16 तारीख की रात को हिमायतनगर पुलिस टीम पुलिस अधीक्षक अबिनाश कुमार द्वारा चालये जा राहे ऑपरेशन प्लैश आउट के तहत रात्रि गश्त कर रही थी, पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि गुटखा तेलंगाना से पवना के रास्ते हिमायतनगर शहर में लाया जा रहा है. इसलिए हिमायतनगर पुलिस ने जाल बिछाया और दस्तगीरवाड़ी, पवना के रास्ते तेलंगाना राज्य से आ रही महिंद्रा बोलेरो कार एम. एच। 26 वि. 3235 से आ रही गुटखा गाड़ी पकड़ी। उक्त कार में राजनिवास कंपनी की छह बोरी 1350 गुटखा कीमत 2 लाख 59 हजार 200 रुपये तथा प्रीमियम कंपनी की जाफरानी जर्दा सात बोरी 1575 पैकेट कीमत 75 हजार 600 रुपये तथा महिंद्रा बोलेरो कार 5 लाख रुपये कीमत 8 लाख 34 हजार 800 रुपये थी.

पुलिस ने पीछा कर वाहन छोडकर भाग रहे दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सरकारी प्रतिनिधि पोहेका. बालाजी दादाराव पाटिल की शिकायत पर आरोपी रशीद खान हैदर खान हिमायतनगर और तेलंगाना के असलमभाई के खिलाफ मिलीभगत से, महाराष्ट्र ने प्रतिबंधित गुटखा मसाला, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सुगंधित तंबाकू के साथ-साथ प्रतिबंधित खाद्य पदार्थों का स्टॉक और बिक्री अवैध रूप से की। इस पर से हिमायतनगर पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 123, 223, 274, 275, धारा 26 (2) (iv), 27 (3) (डी), 27 (3) के तहत अपराध दर्ज किया गया। (ई) खाद्य सुरक्षा, मानक अधिनियम 2006 के तहत बताया गया है, पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और 8 लाख 34 हजार आठ सौ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली गई है। आगे की जांच पुलिस इंस्पेक्टर अमोल भगत कर रहे हैं. इस कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक अविनाश कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शफकत आमना ने पुलिस को बधाई दी है.