नांदेड़| कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट नांदेड़ ने ऐसे शस्त्र लाइसेंस धारकों से अपील की है जिनके शस्त्र लाइसेंस की अवधि 31 दिसंबर 2024 को समाप्त हो रही है, वे अपने शस्त्र लाइसेंस को अगली अवधि के लिए नवीनीकृत करा लें।

लाइसेंस धारक को अपने शस्त्र लाइसेंस को अगली अवधि में नवीनीकृत कराने के लिए सरकार को निर्धारित नवीनीकरण शुल्क (मुद्रा में) का भुगतान करना होगा। जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में अपने हथियार लाइसेंस में उल्लिखित बंदूक का सत्यापन करने के बाद, निर्धारित प्रारूप में आवेदन, जन्म तिथि का प्रमाण, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एक पासपोर्ट फोटो और मूल हथियार लाइसेंस को जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय नांदेड़ में जमा करें। नांदेड़ कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट ने यह भी अनुरोध किया है कि संबंधित जिलों के सभी हथियार लाइसेंस धारकों को इस पर ध्यान देना चाहिए।

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