नांदेड़, गोविंद मुंडकर| जिला मजिस्ट्रेट अभिजीत राऊत ने जिले में श्री गणेश उत्सव पर्व दिवस तारीख 7 से 19 सितंबर 2024 के दौरान डॉल्बी सिस्टम के मालिक, ड्राइवर, किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ डॉल्बी सिस्टम का उपयोग/संचालन करने पर भारतीय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।

जिला मजिस्ट्रेट अभिजीत राऊत ने दंड संहिता के अनुसार 7 सितंबर से 19 सितंबर तक श्री के विसर्जन जुलूस के अंत तक नांदेड़ जिले में किसी भी डॉल्बी मालिक / चालक / गणेश मंडल के पदाधिकारी को अपने कब्जे में डॉल्बी प्रणाली का उपयोग करने / उपयोग में आने से प्रतिबंधित कर दिया है। इन डॉल्बी मशीनों और उपकरणों को सीलबंद स्थिति में अपने कब्जे में रखा जाना चाहिए। यह आदेश 7 सितम्बर 2024 की आधी रात से 19 सितम्बर 2024 की आधी रात तक श्री के डिस्चार्ज होने तक लागू रहेगा।

डॉल्बी की आवाज और कंपन से कानों को नुकसान, स्वास्थ्य खराब होने, बच्चों, बुजुर्ग वरिष्ठ नागरिकों, गर्भवती महिलाओं के साथ-साथ बीमार और आम नागरिकों के जीवन के साथ-साथ सामाजिक स्वास्थ्य और संपत्ति को नुकसान होने की संभावना रहती है। लोक शांति एवं सुरक्षा भंग होने की आशंका के चलते गणेश विसर्जन जुलूस में डॉल्बी मालिक/चालक को प्रतिबंधित किया गया है। जिला कलेक्टर ने जारी किये आदेश में इसका भी जिक्र किया गया है.

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